अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के हिस्से के रूप में केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के लेफ्टिनेंट गवर्नर भोपिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) की स्थापना की है। प्राधिकरण के सदस्यों में शामिल हैं सांसद, मुख्य सचिव, अण्ड(मान तथा निकोबार , पुलिस महानिदेशक, चीफ ऑफ स्टाफ, अंडमान और निकोबार कमांड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास आयुक्त, आयुक्त-एवं-सचिव (स्वास्थ्य) और आयुक्त-एवं-सचिव (आर एंड आर)। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एक आपदा प्रबंधन कार्यकारी समिति की स्थापना डीएमए की सहायता के लिए की गई है, जो संघ राज्या क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए निकाय समन्वय और निगरानी करेगा। जबकि संघ राज्यो क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव समिति के पदेन अध्य क्ष जो प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, समिति के सदस्यों में पुलिस महानिदेशक, चीफ ऑफ स्टाफ, अंडमान तथा निकोबार कमांड, विकास आयुक्त, आयुक्त-एवं-सचिव (स्वास्थ्य), आयुक्त-एवं-सचिव (एपीडब्ल्यूडी), आयुक्त-एवं-सचिव (नौवहन), मुख्य महाप्रबंधक (बीएसएनएल), प्रभारी मौसम विभाग और अधिकारी प्रभारी, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्ट ब्लेयर । आयुक्त-एवं-सचिव (आर एंड आर) इसके सदस्य सचिव होंगे।
उपरोक्त के अलावा, दक्षिण अंडमान, उत्तर और मध्य अंडमान और निकोबार के जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए गए हैं। दक्षिण अंडमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मायाबंदर के सहायक आयुक्त और कार निकोबार जिले के सहायक आयुक्त (मुख्यालय) संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।
क्रम संख्या | उपाधि | पदनाम |
---|---|---|
1 | उपायुक्त | अघ्युक्ष |
2 | अघ्युक्ष, जनजातीय परिषद, कार निकोबार | सह अध्यतक्ष |
3 | पुलिस अधीक्षक (निकोबार) | सदस्य |
4 | सहायक आयुक्तब(मुख्या लय) कार निकोबार | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
5 | चिकित्सा अधीक्षक, (कार निकोबार) | सदस्य् |
6 | शिक्षा अधिकारी (कार निकोबार) | सदस्य् |
7 | अधीक्षक अभियंता( अलोनिवि) | सदस्य |
8 | उप महा प्रबंधक/एस डी ओ, बि एस एन एल | सदस्य |
9 | सहायक अभियंता( विद्यूत) निकोबार | सदस्य |